High Court: पत्नी के नाम खरीदे प्रॉपर्टी का कोन होगा असली मालिक, हाईकोर्ट ने सुनाया सबसे बड़ा फैसला

New Decision Of High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से हाल फिलहाल बड़ा बयान सामने आया है कि यदि पारिवारिक संपत्ति में पति के नाम पर जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस पर पत्नी और अपने बेटे का बराबर मालिकाना हक रहता है। यदि पति अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है तो पत्नी उस प्रॉपर्टी की मालिक हो जाती है जिसमे पति की मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी में अपना बराबर हिस्सा रखती है। दोनों पति-पत्नी के संतान न होने की स्थिति में इसका पूर्ण हिस्सा पत्नी के नाम पर किया जाएगा।

पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी में आय का स्रोत होना जरूरी नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ( High Court ) के फैसले के अनुसार पति यदि अपनी पत्नी के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करता है तो उसमें पत्नी का आय का स्रोत जरूरी नहीं माना गया है। जिसमें पति अपने प्रॉपर्टी के टैक्स और रजिस्टर फीस से हर प्रकार से बच सकेगा।  इसका मुख्य कारण यह भी रहा है कि उसके नाम पर रजिस्टर हुई संपत्ति का स्टांप ड्यूटी फीस की बचत पति द्वारा की जा सकती है जिसमें पत्नी का कोई आय का स्रोत होना जरूरी नहीं होता है। इस स्थिति में पत्नी के नाम पर रजिस्टर प्रॉपर्टी को पारिवारिक संपत्ति भी माना गया है।

पति के नाम पर ही रजिस्टर रहेगी प्रॉपर्टी

इलाहाबाद हाई कोर्ट के नियम के अनुसार यदि पत्नी के इनकम का कोई स्रोत नहीं है और वह प्रॉपर्टी पती के नाम पर रजिस्टर है तो पत्नी का उस प्रॉपर्टी पर कोई भी मलिकाना हक नहीं होगा और ना ही अपने संतान का कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी पर दर्ज किया जाएगा। जब तक पति अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी या संतान के नाम पर रजिस्टर नहीं करवाता है तो हाई कोर्ट के नियम के अनुसार वह प्रॉपर्टी पति के नाम पर ही रजिस्टर रहेगी

तीसरे व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने पर रोक

हाल फिलहाल भारतीय याचिका कौ मध्य नजर रखते हुए हाईकोर्ट ने तीसरे व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने पर रोक लगाने की याचिका दर्ज की है जिसमें अभी एक केस सामने आया है । पति द्वारा अपनी पत्नी को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी गई थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपनी संतान के नाम पर उस प्रॉपर्टी का हिस्सा जायर नहीं करेगी क्योंकि हाई कोर्ट की माने तो पत्नी को वह प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है जिसकी मलिक वह खुद है और वह अपनी संतान के नाम या किसी पारिवारिक सदस्य के नाम वह प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कर सकेगी।

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